एनआरआई के लिए टैक्स के बारे में जानने योग्य 3 बातें

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ये वीडियो टैक्स के बारे में उन 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताती है जो एक एनआरआई को पता होनी चाहिए|

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अनिवासी भारतीयों के लिए टैक्सेशन निवासी भारतीयों के टैक्सेशन के समान ही है|
हालाँकि, कुछ प्रमुख अंतर हैं जिनके बारे में अनिवासी भारतीयों को अवगत होने की आवश्यकता है। सबसे पहले, जो इनकम एनआरआई भारत के बाहर अर्जित करते हैं, वह भारत में टैक्स के योग्य नहीं है।
लेकिन भारत में वे जो इनकम अर्जित करते हैं वह देश में टैक्स के योग्य है।
उदाहरण के लिए, NRE खातों और FCNR खातों पर अर्जित ब्याज टैक्स मुक्त है।
लेकिन NRO खातों पर ब्याज टैक्स योग्य है। दूसरी बात, अनिवासी भारतीयों को तीन विशिष्ट मामलों में निवासियों की तरह ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यदि टैक्सेबल इनकम 2,50,000, रुपये से अधिक है। यदि एनआरआई को धनवापसी का दावा करने की आवश्यकता है, या यदि एनआरआई किसी भी हानि को आने वाले असेसमेंट वर्षों में आगे ले जाना चाहता है,
आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो गया है। और अंत में, Double Taxation Avoidance Agreement या DTAA अनिवासी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 90 से अधिक देशों के साथ भारत के DTAAs हैं। और इनमें से किसी भी देश में रहने वाले अनिवासी भारतीय दोहरे टैक्सेशन के अधीन नहीं होंगे। यह उन 3 प्रमुख बातों का सार है जो अनिवासी भारतीयों को टैक्स के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद, हम टॉप के एनआरआई निवेशकों से मिले सबकों के बारे में जानेंगे|

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